Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसके अनुसार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे. कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल नहीं देख सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल से कहा था कि अगर आप सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते. कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि यदि आपको अंतरिम जमानत दी जाए तो आप सरकारी कामकाज करें. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि उन्हें पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसपर विचार नहीं किया. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
Arvind Kejriwal Interim Bail : अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं
अरविंद केजरीवाल आज शाम तक जेल से रिहा हो सकते हैं. उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि यह लोकतंत्र की जीत है. वहीं आम आम पार्टी की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल को बेल मिलने से पूरे देश में जश्न का माहौल है. आप नेता आतिशी ने प्रेस काॅफ्रेंस में कहा कि यह सत्य की जीत है और हम संघर्ष जारी रखेंगे. वहीं आप नेता संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं.