अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, अगली सुनवाई 29 को
Arvind Kejriwal : सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी है. ईडी ने उन्हें 21 मार्च को मनी लाॅड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है, क्योंकि वे सीबीआई की हिरासत में हैं.
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. उनकी जमानत याचिका पर अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी. अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है, जिसपर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई.
अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कोर्ट में दलीलें पेश की और उनकी जमानत की मांग की. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत के सामने अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है. मेरे पास बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं.ये आदेश दिखाते हैं कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है. उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं थे. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई और मुख्यमंत्री जमानत के हकदार हैं.
सीबीआई ने तिहाड़ जेल से किया केजरीवाल को गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी है. ईडी ने उन्हें 21 मार्च को मनी लाॅड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को बेल दे दिया था. लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है, क्योंकि वे सीबीआई की हिरासत में हैं. सीबीआई ने उन्हें शराब घोटाले में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है.
25 जुलाई तक रिमांड पर हैं अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने एक जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और उन्हें निचली अदालत द्वारा रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने इस मामले में दो जुलाई को सुनवाई की थी और सीबीआई को नोटिस करते हुए सात दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था. सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और वे फिलहाई 25 जुलाई से तक न्यायिक हिरासत में हैं.