मुंबई ड्रग्स केस में बंबई हाई कोर्ट द्वारा आर्यन खान का बेल ऑर्डर आज जारी किये जाने के बाद भी आज उसकी जेल से रिहाई नहीं हो पायी. आर्यन खान का रिलीज आॅर्डर आज शाम 5.35 तक जेल नहीं पहुंचा, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने मीडिया को बताया कि आज उसकी रिहाई नहीं हो पायेगी. आज रिलीज आॅर्डर जेल पहुंचने के बाद कल सुबह 11 बजे के बाद आर्यन की रिहाई हो पायेगी.
Mumbai | Aryan Khan will not be released from the jail today. He will be released tomorrow morning: Arthur Road Jail officials
— ANI (@ANI) October 29, 2021
आर्यन की आज रिहाई के लिए उनकी वकील सतीश मानशिंदे जमानत की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर शाम पांच बजे रिलीज ऑर्डर लेकर खुद आर्थर रोड जेल की ओर निकले, लेकिन वे 5.35 बजे तक जेल नहीं पहुंच पाये. रिलीज ऑर्डर समय पर जेल नहीं पहुंच पाने के कारण आर्यन की रिहाई आज के लिए टल गयी. सतीश मानशिंदे ने मीडिया को बताया था कि शाहरुख खान की दोस्त जूही चावला ने उसके जमानत की कागजों पर हस्ताक्षर किया था.
Aryan Khan's bail | A physical copy of the release order has to be put into the bail box outside Arthur Road Jail for the release. The jail officials wait until 5.35 pm for this: Nitin Waychal, Arthur Road Jail Superintendent pic.twitter.com/bV3fz9N7LD
— ANI (@ANI) October 29, 2021
आर्यन खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गयी है. आर्यन खान का बेल ऑर्डर बंबई हाईकोर्ट से सेशन कोर्ट भेजा गया था. उसके बाद एनसीबी कोर्ट ने आर्यन की रिहाई का आदेश जारी किया. लेकिन आज आर्यन की रिहाई नहीं हो पायी.
Bail order of #AryanKhan states that he should present PR bond of Rs 1 lakh with one or more sureties in like amount. He should not indulge in any similar activities, not try to establish contact with co-accused and should surrender passport before Special Court immediately
— ANI (@ANI) October 29, 2021
शाहरुख खान की लीगल टीम आर्यन को आज रिहा करवाने के लिए जुटी हुई थी. आर्यन के वकील सेशन कोर्ट पहुंच चुके थे और रिहाई के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे. NDPS कोर्ट ने आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे से बेल की डिटेल ऑर्डर मांगी थी, लेकिन सतीश मानशिंदे के पास डिटेल ऑर्डर नहीं बल्कि ऑपरेटिव आर्डर है. ऑपरेटिव आर्डर रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिया गया आदेश होता है.
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हाई कोर्ट ने कई शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत दी है, जिसमें सबसे पहला यह है कि आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास जमा करनी होगी. आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर जाना होगा. एनसीबी जब भी बुलायेगी उसे जाना पड़ेगा. कोर्ट की कार्यवाही पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी होगी एवं मामले में आरोपियों से कोई संपर्क नहीं करना होगा. साथ ही एनसीबी को सूचित किये बिना आर्यन खान मुंबई से बाहर नहीं जा पायेंगे.
Posted By : Rajneesh Anand