ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर पांच दिन के लिए रोक लगा दी है. यानी 22 मई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. हालांकि एक ओर राहत मिली है, तो दूसरी ओर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है.
क्या है समीर वानखेड़े पर आरोप
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये रिश्वत की मांग की थी.
समीर वानखेड़े को बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की मिली मंजूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने वानखेड़े की ओर से याचिका दायर करने वाली वकील शुभी श्रीवास्तव ने बताया कि जस्टिस विकास महाजन ने किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से पांच दिन की राहत दी है और उचित मंच पर अपना मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता भी दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित मंच बंबई हाईकोर्ट है.
सीबीआई ने वानखेड़े को किया तलब
समीर वानखेड़े को इस मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तलब किया है. उन्हें आज सीबीआई के के समक्ष पेश होने है. लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वह आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे. इस मामले में वानखेड़े के अलावा चार अन्य आरोपी भी हैं.
क्या है मामला
प्राथमिकी के अनुसार, स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी और प्रभाकर सैल (दिवंगत) को वानखेड़े के कहने पर दो अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज पर एनसीबी के छापे में शामिल किया गया था. गोसावी और उसके साथी सानविले डिसूजा तथा अन्य ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये वसूलने के लिए साजिश की और उन्हें (आर्यन को) मादक पदार्थ रखने के जुर्म में फंसाने की धमकी भी दी. प्राथमिकी में आरोप है कि आर्यन का नाम मामले में शामिल नहीं करने के एवज में गोसावी और डिसूजा 25 करोड़ की जगह 18 करोड़ रुपये की रकम लेने पर मान गए.