आर्यन खान ड्रग्स मामला: सीबीआई के सामने पेश हुए समीर वानखेड़े, 25 करोड़े रुपये रिश्वत मांगने का है आरोप
सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आर्यन खान मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को समन भेजा था, लेकिन वह उस दिन एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों के अभाव के कारण मामले में दाखिल आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया.
मुंबई में नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े आज कोर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स की जब्ती मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए. अधिकारी ने बताया कि वानखेड़े सीबीआई के बांद्रा-कुर्ला परिसर स्थित कार्यालय में सुबह सवा 10 बजे के आसपास पहुंचे. उन्होंने एजेंसी के कार्यालय में जाते समय मीडियाकर्मियों से केवल इतना कहा, सत्यमेव जयते.
क्या है मामला
पूर्व एनसीबी निदेशक पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में 25 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगा है.
सीबीआई ने गुरुवार को पूछताछ के लिए समीर वानखेड़े को समन भेजा था
सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आर्यन खान मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को समन भेजा था, लेकिन वह उस दिन एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों के अभाव के कारण मामले में दाखिल आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया.
सीबीआई ने 11 मई को समीर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज की थी
गौरतलब है कि सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ 11 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी.
समीर वानखेड़े ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी वानखेड़े ने बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जबरन वसूली और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था. जिसके बाद कोर्ट ने वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि आरोपी वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं की जाए.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहने पर बंबई हाईकोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी.