Atm transaction failed: ना भरना पड़े जुर्माना, एटीएम से पैसा निकालते वक्त इस बात का रखें ध्यान

अगर आप एटीएम से पैसा निकालकर खर्च करते हैं और उतना ही पैसा निकालते हैं जितनी की आपको जरूरत है, तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप बगैर बैलेंस की जानकारी रखे बगैर पैसे निकालते हैं तो आपको बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 30, 2020 5:56 PM
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अगर आप एटीएम से पैसा निकालकर खर्च करते हैं और उतना ही पैसा निकालते हैं जितनी की आपको जरूरत है, तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप बगैर बैलेंस की जानकारी रखे बगैर पैसे निकालते हैं तो आपको बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

बैंक कम बैलेस में एटीएम से पैसा निकालने में पैसा वसूलता है. कई बार ग्राहक खाते में कम पैसा होने पर भी पैसा निकालते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती कि उन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया और कितना बाकि है. ऐसे में ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को बैंक को पैसा चुकाना पड़ता है.

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insufficient funds का मैसेज एटीएम की स्क्रीन पर दिखा तो इतना कटेगा जुर्माना

अगर आपके खाते में पैसा नहीं है और एटीएम से आप पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो बैंक आपसे चार्ज वसूलते हैं. अलग – अलग बैंक इस नियम के आधार पर अलग- अलगा चार्ज वसूलते हैं. एटीएम स्क्रीन पर जब insufficient funds लिखा मैसेज आता है तो यह महंगा पड़ता है. भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यश बैंक, समेत कई बैंक हैं. आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा बैंक कितना चार्ज वसूलता है.

कौन सा बैंक कितना पैसा वसूलता है

सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आपको 20 रुपए जुर्माने के रूप में भरना पड़ता है. यह रकम आपको जीएसटी के साथ चुकाना पड़ता है.

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एचडीएफसी बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने पर 25 रुपए वसूलती है. इस पैसे के साथ टैक्स भी देना पड़ता है. सरकारी से प्राइवेट हुए आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ट्रांजेक्शन फेल होने पर 20 रुपये वसूलती है. इसी तरह लगभग सभी बैंक 20 से लेकर 25 रुपये वसूलते हैं जिसमें टैक्स अलग से देना पड़ता है.

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