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निकिता सहित तीन आरोपियों को जमानत मिलने से दुखी हैं अतुल सुभाष के पिता, SC में देंगे चुनौती

Atul Subhash suicide case: इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में तीन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. अतुल की पत्नी निकिता और उसके साला और सास को कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी. इधर कोर्ट के फैसले से अतुल के पिता दुखी हैं.

Atul Subhash suicide case: अतुल सुभाष आत्महत्या मामले के आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को जमानत दिए जाने पर मृतक के पिता ने दुख जताया है. उनके वकील चंदन के श्रीवास्तव ने कहा, “मैं जमानत से बहुत परेशान हूं क्योंकि मुझे इतनी जल्दी जमानत मिलने की उम्मीद नहीं थी और उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए थी. कोर्ट का आदेश मिलने के बाद हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे. मृतक अतुल सुभाष के पिता को जौनपुर कोर्ट से नोटिस मिला लेकिन उस पर कोर्ट की मुहर नहीं है, इसलिए उनके पिता ने कोई दस्तावेज नहीं दिया है. वे अतुल सुभाष का मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं.”

पत्नी निकिता सिंघानिया अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती

पिछले साल बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने खुद को गिरफ्तार किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी है. उसने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किए जाने को भी चुनौती दी है. निकिता के वकील भरत कुमार ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए जमानत की मांग की थी.

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क्या है मामला?

अतुल सुभाष ने पिछले साल 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने अलग रह रही पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. सुभाष ने आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने तलाक के लिए उस पर तीन करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया था. सुभाष ने 40 पन्नों के अपने सुसाइड नोट और डेढ़ घंटे के वीडियो में ये आरोप लगाए थे. पुलिस ने सुभाष की पत्नी समेत तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु लायी.

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