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कैसे लें आयुष्मान भारत योजना का लाभ, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत गरीबों के लिए हुई है. इस योजना के लिए 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवार को निशुल्क लाभ देने की सुविधा है. इस योजना के जरिये गरीबों को बेहतर इलाज की कोशिश है. इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपये तक इलाज के लिए कैशलेश सुविधा दी गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 26, 2021 12:41 PM

आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत गरीबों के लिए हुई है. इस योजना के लिए 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवार को निशुल्क लाभ देने की सुविधा है. इस योजना के जरिये गरीबों को बेहतर इलाज की कोशिश है. इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपये तक इलाज के लिए कैशलेश सुविधा दी गयी है.

इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में की थी. 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के दिन ही इस योजना को लागू किया गया था. इस योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य सेवा, गर्मावस्था देखभाल, बाल स्वासा्थ्य, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, मानसिक बीमारी, दांतों का इलाज , बुजुर्गों के सेहत की देखभाल सहित कई तरह की समस्याओं में लाभ दिया जा सकता है.

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यहां समझें पूरी योजना

आयुष्मान भारत योजना को केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2018 को मंजूरी दी थी और इसकी शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की थी. इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को पांच लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है.हाल में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना इलाज की सुविधा दी गई है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने अप्रैल में कहा था कि अब 50 करोड़ से अधिक नागरिक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं, निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की मुफ्त जांच और पैनल के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे.

इस योजना के तहत तीन दिनों का प्रीहॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्‍पताल में भर्ती होने से पहले के तीन दिनों और छुट्टी होने के बाद के 15 दिनों का खर्च कवर होता है. स्‍कीम के तहत ऑपरेशन थियेटर सहित सभी खर्चों के साथ करीब 1400 प्रक्रियाएं कवर होती हैं.

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इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

आयुष्मान भारत योजना के दायरे में देश के सभी लोग नहीं आते. सरकार ने इसके लिए नियम और शर्तें तय की हैं. ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए सोशियो-इकनॉमिक कास्‍ट सेंसस 2011 (एसईसीसी 2011) के मापदंडों के आधार पर इसमें घरों को शामिल किया गया है. यह एक तरह से फैमिली फ्लोटिंग इंश्योरेंस कवर है जिसमें इस 5 लाख रुपये में परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं.

यह 5 लाख रुपये चाहे तो एक आदमी के इलाज पर खर्च हो सकते हैं या फिर परिवार में अगर 10 लोग हैं तो उन पर भी. और हां, इसकी कवरेज में उम्र की या परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है. अगर किसी पात्र व्यक्ति का यह कार्ड नहीं बना है तो वह अस्पताल में भर्ती होने के समय अस्पताल में मौजूद प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र से मिलकर अपना कार्ड बनवा सकता है.

शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग – अलग नियम

ग्रामीणों के लिए – इस योजना का लाभ लेने के लिए कच्चा मकान होना चाहिए, परिवार में किसी व्यस्क (16-59 साल) का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला हो. परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति और जनजाति से हों.भूमिहीन व्यक्ति व दिहाड़ी मजदूर हों.इसके अलावा, ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति.निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले.आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ.

शहरी इलाकों के लिए – घर में कामकाज करने वाले, भीखारी, कूड़ा चुनने वाले, छोटी दुकान चलाने वाले, मजदूर और हर ऐसा काम करने वाले लोग जिनमें पैसा कम मिलता है.

इस योजना का लाभ आपको मिलेगा या नहीं? ऐसे पता करें.

इसके लिए सबसे पहले https://www.pmjay.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं

वेबसाइट खुलने पर उपर दाहिने ओर एक लिंक Am I Eligible दिया होगा, जिस पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा. वहां अपने मोबाइन नंबर की जानकारी देने के बाद कैप्चा कोड भरना होगा. इसके बाद ओटीपी विकल्प पर क्लिक करना होगा.

आपके मोबाइल में जो OTP आए, उसे भरकर सबमिट करें.

इसके बाद अपना राज्य चुनें.

इसके बाद व​ह केटेगरी चुनें, जिससे आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं. इसमें नाम, HHD नंबर, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर के विकल्प होंगे.

इन पर किसी एक को चुनने पर आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा कि आप इस योजना के दायरे में आते हैं या नहीं.

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