जयपुर : कोरोना पर दवा बनाने का दावा कर पतंजली समूह के बाबा रामदेव और उनके सहयोगी की मुश्किलें बढ़ गई है. बाबा सहित 5 लोगों पर जयपुर में आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, बाबा और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि कोरोना के दवा के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर स्थित ज्योतिनगर थाने में शिकायतकर्ता बलराम जाखड़ के आवेदन पर बाबा रामदेव, पतंजलि समूह के एमडी आचार्य बालकृष्ण, निम्स के निदेशक बीएस तोमर सहित पांच लोगों पर प्रोपगेंडा और फर्जी प्रचार करने के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है. इन सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने की है.
निम्स निदेशक ने किया था दावा खारिज- इससे पहले, निम्स के निदेशक बीएस तोमर ने पतंजलि के उस दावे को खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोनिल का ट्रायल जयपुर के निम्स में किया गया था. निम्स के निदेशक ने कहा था कि हमने आयुर्वेद का ट्रायल किया था ना कि कोरोनिल का.
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बिहार में हो चुका है मुकदमा- इससे पहले, कोरोनिल के दवा बनाने के दावे पर बिहार में बाबा रामदेव के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है. मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर निवासी तमन्ना हाशमी ने ठगी-धोखाधड़ी को लेकर सीजेएम कोर्ट मे परिवाद दायर कराया है. इसमें उन्होंने पतंजलि (Patanjali) विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव, पतंजलि संस्था के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है. मामले की सुनवाई 30 जून को है.
झारखंड महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में रोक– कोरोनिल लॉन्च होने कू बाद से ही विवादों में है. अबतक झारखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है. बाबा रामदेव ने दवा के लॉन्चिंग के मौके पर कहा था कि इस दवा से 80 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं. हालांकि जहां परीक्षण करने की बात कही है, वहां सभी ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है. यह मामला वर्तमान में आयुष मंत्रालय के पास विचाराधीन है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra