Cheque validity News : लॉकडाउन में चेक वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला, जानिए

Cheque validity period, lockdown time table, rbi rules, supreme court news : अगर लॉकडाउन की वजह से आपका चेक बैंक में फंस गया हो या आपने चेक का इस्तेमाल नहीं किया है. तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान चेक की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चेक अवधि को लेकर आरबीआई का नियम ही लागू रहेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2020 12:10 PM

नयी दिल्ली : अगर लॉकडाउन की वजह से आपका चेक बैंक में फंस गया हो या आपने चेक का इस्तेमाल नहीं किया है. तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान चेक की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चेक अवधि को लेकर आरबीआई का नियम ही लागू रहेगा.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को इस मामले में चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता में तीन जजों की बैंच के सामने सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि वे लॉकडाउन के दौरान चेक की अवधि बढ़ाने को लेकर आरबीआई के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी. इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

क्या है नियम– चेक भुगतान और अवधि के लिए आरबीआई द्वारा बनाई गई नियम लागू होता है. रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2011 में इस बारे में निर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक ने चार नवंबर, 2011 को जारी निर्देश में कहा था कि एक अप्रैल, 2012 से बैंक चेक-ड्रॉफ्ट-पे ऑर्डर-बैंकर्स चेक का भुगतान उस पर अंकित तारीख के तीन महीने बाद नहीं कर कर सकते हैं.

स्कूल फीस मामले में सुनवाई से इंकार– कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन की अवधि के लिये छात्रों को स्कूल फीस से छूट के लिये बच्चों के अभिभावकों की याचिका पर विचार करने से सु्प्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस राहत के लिये याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना होगा. सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और ए एस बोपन्ना की बेंच ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

Also Read: Supreme Court News : क्रिमिनल केस के आरोपी सोशल मीडिया का यूज कर सकेंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई

25 मार्च से लागू हुआ था लॉकडाउन- देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था. लॉकडाउन कै चार भागों में लगाया गया. हालांकि लॉकडाउन के पहले बैंक में सख्ती ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे अगले पार्ट को लगाया गया, लॉकडाउन में ढील मिलती गई. वहीं इस दौरान बैंक के कामकाज होते रहे और बैंक खुला रहा.

Posted By : Avinish Kumar Mishra

Next Article

Exit mobile version