Batla House Encounter 2008 Case दिल्ली की अदालत ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस (Batla House Encounter Case) के सिलसिले में आरोपी आरिज खान को पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी करार दे दिया है. साकेत कोर्ट दोषी आरिज खान की सजा पर 15 मार्च को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा. आरिज खान को स्पेशल सेल ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था. बता दें कि साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था.
अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. अदालत ने फैसले के दौरान जांच अधिकारी को कहा कि वो आरिफ खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं. उसी के बाद को कोर्ट के द्वारा तय किया जा सकेगा कि परिवार से कितनी राशि वसूल की जाएगी. गौर हो कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था. हालांकि, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया था.
बता दें कि आरिज खान उर्फ जुनैद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है. 10वीं तक आजमगढ़ में पढ़ाई करने के बाद आरिज खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा, लेकिन फेल हो गया. आरिज खान के साथ दूसरे आतंकी आतिफ अमीन, आसादुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, मिर्जा शादाब बेग, मोहम्मद हाकिम और अजहर भी थे, वो भी फेल हो गए. यहीं पर पहली बार आरिज खान और इंडियन मुजाहीद्दीन के सरगना आतिफ अमीन की मुलाकात हुई थी. इसके बाद आरिज खान ने 12वीं तक दूसरे स्कूल में पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तैयारी की, लेकिन दाखिला लेने में फेल रहा. इसके बाद आरिज खान दिल्ली में लाजपत नगर में आकर मामा के पास रहने लगा और फिर मुज्जफरनगर में बीटेक में दाखिला लिया.
साल 2005 में इंडियन मुजाहीद्दीन के आतंकी आतिफ अमीन ने आरिज को पाकिस्तान ले जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग के बारे में बताया और आतंकी आमिर रेजा खान की मुलाकात की बात की. इसी के बाद आतिफ अमीन के कहने पर आरिज खान और मिर्जा शादाब बेग जिहाद के लिए इंडियन मुजाहिद्दिन में शामिल हुए. साल 2007 में लखनऊ कोर्ट में आरिज खान ने पहला बम धमाका किया था और ठीक धमाके से पांच मिनट पहले सभी मीडिया हाउस को मेल भेजकर इसकी जानकारी दी थी. जिसके बाद इंडियन मुजाहीद्दीन का नाम पहली बार सामने आया था.
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Upload By Samir Kumar