IGNOAPS: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना साल 2007 में शामिल करने के लिए NSAP का विस्तार किया गया था, जिसे पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था. बता दें कि इसका उद्देश्य बीपीएल उम्मीदवारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए योग्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह पेंशन योजना उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है को जो कम से कम 60 वर्ष के हैं. 60 से 79 वर्ष की आयु के लोग 200 रुपये प्रति माह पेंशन के पात्र हैं, वहीं 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग 500 रुपये प्रति माह पेंशन के पात्र हैं.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
एनएसएपी एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम है जो वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विधुरों, विकलांग व्यक्तियों को परिवार में प्राथमिक कमाने वाले के खोने के बाद सहायता और सहायता प्रदान करता है. इस व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी मासिक आधार पर पेंशन भुगतान प्राप्त करने के पात्र होंगे. बता दें कि यह एक गैर-अंशदायी पेंशन है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी को धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी योगदान करने की आवश्यकता नहीं है.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ
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60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को मासिक आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाता है.
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पेंशन में केंद्रीय योगदान 79 वर्ष की आयु तक प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उसके बाद के प्रत्येक लाभार्थी के लिए 500 रुपये प्रति माह है.
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पेंशन केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि बीपीएल परिवार के किसी भी और सभी सदस्यों के लिए है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं.
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
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आवेदन पत्र
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आयु सत्यापन चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है.
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आय प्रमाण पत्र
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बीपीएल
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पास बुक
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आवेदक फोटो
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राशन कार्ड
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पहचान और पते का प्रमाण
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बैंक खाता संबंधी जानकारी