पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 15 नवंबर को होगी. ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तय की है.
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इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट की जज शंपा सरकार की सिंगल बेंच करेगी. इस केस की सुनवाई से जुड़े जस्टिस कौशिक चंद ने खुद को मामले से अलग कर लिया था. उस समय ममता बनर्जी ने जस्टिस कौशिक चंद के रिश्ते बीजेपी से होने के आरोप लगाए थे. इस आरोप को लेकर बंगाल से दिल्ली तक खूब बयानबाजी भी देखने को मिली थी. वहीं, जस्टिस कौशिक चंद पर आरोप लगाने के कारण ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था.
Calcutta High Court adjourns the Nandigram matter to 15th November.
CM Mamata Banerjee had filed a petition challenging BJP leader Suvendu Adhikari's election from Nandigram constituency in 2021 assembly elections.
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— ANI (@ANI) August 12, 2021
दरअसल, दो मई को निकले पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में टीएमसी ने तीसरी बार बंगाल में जीत हासिल की थी. इस साल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था. टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा था.
ममता बनर्जी को बीजेपी के कैंडिडेट और ममता बनर्जी के सेनापति रह चुके शुभेंदु अधिकारी ने हराने में सफलता हासिल की थी. नतीजों के बाद सीएम ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए थे. इस मामले को लेकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंची है. इसी मामले पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 15 नवंबर तय की गई है.