Agneepath Scheme: रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को कई रक्षा क्षेत्रों में मिलेगा 10% आरक्षण

रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 18, 2022 6:35 PM

अग्निपथ योजना (Agneepath Yojna) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defense) में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा.


अग्निवीरों को इन 16 रक्षा क्षेत्रों में होगा आरक्षण उपलब्ध

इनमें शामिल हैं-

  • हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

  • भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)

  • भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल)

  • भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)

  • गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड

  • गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)

  • हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)

  • मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल)

  • मिश्रा धातु निगम (मिधानी) लिमिटेड

  • बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल)

  • एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यू एंड ईआईएल)

  • मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)

  • यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)

  • ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)

  • इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)

CAPF-असम राइफल्स में भी मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

इधर चिंताओं को दूर करने की कोशिशों के तहत गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स (Assam Rifles) में 10 प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की. गृह मंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी. इसके अलावा, मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट दिए जाने की भी घोषणा की.

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अग्निवीरों के पहले बैच को 5 वर्ष की छूट

मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है. इसके अलावा, अग्निवीरों के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी.

विरोध-प्रदर्शन के बीच मंत्रालय ने लिया फैसला

वर्तमान में, अर्द्धसैनिक बलों में 18 से 23 साल आयुवर्ग के जवानों की भर्ती की जाती है. रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की घोषणा को योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति फूंक दी तथा कुछ स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर हमले किये हैं.

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