यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
UP Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश में 69000 टीचर की भर्ती को लेकर बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग दी है.
UP Teacher Recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें यूपी सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नयी चयन सूची तैयार करने को कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे.
हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फिर से सूची जारी करने का दिया था आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची एवं 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश योगी आदित्यनाथ सरकार को दिया था. इससे पहले एकल पीठ ने 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था.
राहुल गांधी ने योगी सरकार पर बोला था हमला
राहुल गांधी ने शिक्षक भर्ती मामले और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला था. कांग्रेस सांसद ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया था, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है. यह पांच वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्या जैसे हज़ारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है. उन्होंने आरोप लगाया था कि आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उप्र बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अंतिम सुनवाई 25 सितंबर को करेगा. कोर्ट ने संबंधित पक्षों के वकीलों से कहा कि वे अधिकतम सात पृष्ठों के संक्षिप्त लिखित ‘नोट’ दाखिल करें. पीठ ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय करेगी.