नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. वहीं, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनावों (Municipal Elections) से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
देश की सर्वोच्च अदालत ने बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में अपनी याचिका लगाने के लिए कहा है. दरअसल, बंगाल में नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं. कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation) के चुनाव की तो घोषणा भी हो गयी है. भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी.
भाजपा ने बार-बार पश्चिम बंगाल पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किये हैं. उसका आरोप है कि बंगाल पुलिस अगर नगर निकाय चुनावों की सुरक्षा संभालेगी, तो तृणमूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) के कार्यकर्ता अपनी मनमानी करेंगे. इसलिए निकाय चुनावों की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों (Central Security Forces) को तैनात किया जाये.
-
भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
-
नगर निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी
-
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने के लिए कहा
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. अब बीजेपी से कहा गया है कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट जाये और अपनी शिकायत वहां करे. उल्लेखनीय है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में केंद्रीय बलों की नियुक्ति पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने सवाल खड़े किये थे.
Also Read: पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने शहरी निकाय चुनाव के मुद्दे पर 16 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलायी
पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराये गये थे. बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को मतदान केंद्रों के बाहर तैनात किया गया था. तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोगों को डराने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने के आरोप लगाये थे.
Supreme Court declines to entertain the petition filed by Bharatiya Janata Party seeking deployment of Central Forces in the upcoming Municipal Corporation elections in West Bengal and asks the party to approach Calcutta High Court pic.twitter.com/M5TGn7QSWw
— ANI (@ANI) December 13, 2021
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का भी विरोध किया है. उन्होंने बंगाल पुलिस से कहा है कि थानेदार यह सुनिश्चित करें कि उनकी अनुमति के बगैर बीएसएफ के जवान बंगाल के किसी गांव में न घुस पायें. पुलिस के अधिकार क्षेत्र में वे हस्तक्षेप नहीं कर पायें.
Posted By: Mithilesh Jha