‘भाजपा ओबीसी के अपमान के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी’, राहुल गांधी के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के बाद शनिवार को कहा कि वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं. राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है.
लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, डरने वाला नहीं हूं. यह बात कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कही. कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद भाजपा की प्रतिक्रिया आयी है. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने गलत बयान देने का प्रयास किया. वे अपने विषय से भटकते नजर आये. राहुल गांधी को 2019 में उनके भाषण की सजा मिली है. आज उन्होंने कहा कि ‘मैं सोच समझकर बोलता हूं’ यानी 2019 में राहुल गांधी ने जो भी कहा, सोच समझकर कहा था.
भाजपा ओबीसी के इस अपमान के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी
रवि शंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि ‘मोदी उपनाम’ संबंधी राहुल की टिप्पणी अपमानजनक है, भाजपा ओबीसी के इस अपमान के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राहुल की दोषसिद्धि को भुनाने के लिए सूरत अदालत के फैसले पर स्थगनादेश का कोई प्रयास नहीं किया गया.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उनकी(राहुल गांधी) आवाज कौन रोक रहा है. इस देश में लोकतंत्र है तभी वो बोल रहे हैं. लेकिन सोच समझकर बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते. सारी जाति चोर नहीं होती, उन्हें ये ध्यान रखना होगा। लोकतंत्र को न मानने वाली कांग्रेस है.
राहुल गांधी ने क्या कहा
यहां चर्चा कर दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के बाद शनिवार को कहा कि वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अदाणी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाने का काम कर रही है. राहुल गांधी ने कहा कि असली सवाल यह है कि अदाणी समूह में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है?
Also Read: अदालत से राहत नहीं मिली तो ‘बेघर’ हो सकते हैं राहुल गांधी, खाली करना होगा सरकारी बंगला
लोकसभा की सदस्यता रद्द
उल्लेखनीय है कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.
Patna | In his press conference, Rahul Gandhi tried to make false statements & did not speak on the subject. Rahul Gandhi has been punished for his speech in 2019. Today he said that 'I speak thoughtfully' which means whatever Rahul Gandhi said in 2019, it was spoken… pic.twitter.com/PzBAbYDyaD
— ANI (@ANI) March 25, 2023
राहुल गांधी को सुनाई गयी सजा
आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई.
भाषा इनपुट के साथ