-
गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए
-
15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच शुरू करने का आदेश
-
याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कहा कि कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है
Breaking News Anil Deshmukh : बंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिये हैं.
सोमवार को डॉ. जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है.
Bombay High Court has asked the CBI director to conduct a preliminary inquiry within 15 days and to register an FIR if any cognizable offence is found: Petitioner Dr Jaishri Patil https://t.co/eCgxRuepwN pic.twitter.com/VRTEzDXQBA
— ANI (@ANI) April 5, 2021
बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा दिये गये आदेश के बाद याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है.
मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का सोमवार को निर्देश देते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंड पीठ ने कहा कि यह “असाधारण” और “अभूतपूर्व” मामला है जिसकी स्वतंत्र जांच करवाई जानी चाहिए. पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि पीठ तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी. इनमें एक याचिका खुद सिंह ने जबकि दूसरी याचिका शहर की वकील जयश्री पाटिल और तीसरी एक शिक्षक मोहन भिडे ने दायर करने का काम किया था. इन याचिकाओं में अलग-अलग कदम उठाने का अनुरोध किया गया है. पीठ ने तीनों याचिकाओं का निस्तारण किया.
यहां चर्चा कर दें कि 25 मार्च को सिंह ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक पीआईएल दाखिल की थी. इस पीआईएल में उन्होंने दावा किया कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा. हालांकि मंत्री ने इन आरोपों से इनकार किया है.
भाषा इनपुट के साथ
Posted By : Amitabh Kumar