14.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अनिल देशमुख की याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई करेगा बंबई हाईकोर्ट, ईडी फाइल कर सकता है हलफनामा

देशमुख ने सितंबर महीने की शुरुआत में ईडी द्वारा जारी किए गए पांच समन को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की खंडपीठ ने कहा कि ईडी अगर जरूरी समझे, तो याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल कर सकता है.

देशमुख ने सितंबर महीने की शुरुआत में ईडी द्वारा जारी किए गए पांच समन को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है. गुरुवार को ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मामले की डिजिटल माध्यम से सुनवाई की अपील की, ताकि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एजेंसी की ओर से पेश होकर अपनी दलीलें पेश कर सकें.

हालांकि, देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी और अधिवक्ता अनिकेत निकम ने दलील दी कि अदालत को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने के लिए गुरुवार को ही मामले की सुनवाई करनी चाहिए. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वह 29 सितंबर को याचिका में उठाए गए सभी दलीलों पर सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी अगर जरूरी समझे, तो अपना जवाब दाखिल कर सकता है.

बता दें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस साल के 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी.

Also Read: अनिल देशमुख के 30 ठिकानों पर छापे के बाद आयकर विभाग ने किया बड़ा खुलासा

देशमुख ने अपनी याचिका में कहा कि एजेंसी का पूरा मामला बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था, जो फिलहाल मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक सामग्री रखी एक एसयूवी मिलने और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें