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Brij Bhushan Singh Case: मेरे पास मेरी बेगुनाही के सारे सबूत- बोले बृज भूषण सिंह, जब गलती की ही नहीं तो मानूं क्यों

Brij Bhushan Singh Case: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह ने महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को कोर्ट में गलत बताया है. उन्होंने कोर्ट की ओर से तय किये गये आरोपों को यह कहकर मानने से इनकार कर दिया है कि जब गलती की ही नहीं है तो इसे स्वीकार कैसे करूं.

By Pritish Sahay | May 21, 2024 3:41 PM

Brij Bhushan Singh Case: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ सात धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद अब भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह ट्रायल का सामना करेंगे.

यौन उत्पीड़न के आरोपों को बृज भूषण ने बताया गलत
इधर, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह ने महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को कोर्ट में गलत बताया है. उन्होंने कोर्ट की ओर से तय किये गये आरोपों को यह कहकर मानने से इनकार कर दिया है कि जब गलती की ही नहीं है तो इसे स्वीकार कैसे करूं. वहीं, बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर ने भी खुद के  ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में आज यानी मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई.

मेरे पास मेरी बेगुनाही के सारे सबूत- बृज भूषण
सुनवाई के लिए कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए. बृज भूषण ने कहा है कि मेरे खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. अब उन्हें इसे अदालत में साबित करना होगा और उनके पास मौजूद सबूतों के बारे में बताना होगा. मेरे पास मेरी बेगुनाही के सभी सबूत हैं. ये सभी झूठे मामले हैं, दिल्ली पुलिस को साबित करना होगा कि उनके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत हैं.

गौरतलब है कि महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कोर्ट से आरोप तय होने के बाद आज यानी मंगलवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पहली बार राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में पेश हुए. इससे पहले की सुनवाई में में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किया था. 

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