Cabinet: आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी. इस योजना पर 79156 करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 56333 करोड़ रुपये और राज्यों की 22823 करोड़ रुपये होगी. इस योजना का मकसद आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक हालात को बेहतर करना है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गयी. इस योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गांवों का समग्र विकास करना है. योजना के तहत 63 हजार आदिवासी बहुल गांवों को कवर किया जाएगा और इससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा होने की उम्मीद है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी. देश के 549 जिलों के 2740 ब्लॉक में इस योजना को लागू किया जाएगा और यह देश के अधिकांश राज्यों में लागू होगा. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में आदिवासियों की लगभग 10.45 करोड़ आबादी है और देश में 705 आदिवासी समुदाय के लोग हैं.
क्या है योजना का मकसद
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का मकसद आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका को सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए बेहतर बनाना है. इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के 17 मंत्रालय 25 क्षेत्रों में काम करेंगे और इसे तय समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. आदिवासी विकास योजना के तहत आवंटित राशि का अगले पांच साल में खर्च कर पक्के मकान का निर्माण, गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना है.
इस अभियान के तहत कवर किए गए आदिवासी गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैपिंग होगी और कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी. अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जायेगा. इस योजना के तहत 20 लाख पक्के घर का निर्माण, 25 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण, गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा मुहैया कराना, सभी घरों में बिजली कनेक्शन, मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन सहित सभी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया कराना है. इसके अलावा 100 ट्राइबल मल्टी परपस मार्केटिंग सेंटर, आश्रम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, सिकल सेल एनीमिया से लड़ने के लिए केंद्र का गठन के अलावा कई अन्य तरह की सुविधा देने का प्रावधान है.