Loading election data...

बंगाल में सब इंस्पेक्टर नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार, कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 23 सितंबर को सुनवाई

पश्चिम बंगाल सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 2019 में राज्य पुलिस के 50 रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाले गए थे. इसी साल जून महीने में मेरिट लिस्ट जारी की गई. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आरोप लगाया गया था कि लिस्ट में 50 में से 47 लोग विशेष समुदाय से जुड़े हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2021 5:55 PM

पश्चिम बंगाल में 50 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया है. मामले की सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से हलफनामा मांगा है. मामले की अगली सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में 23 सितंबर को होगी.

Also Read: Pegasus Case: SC में बंगाल सरकार ने दाखिल किया जवाब, कहा- जब तक सुनवाई नहीं, तब तक जांच नहीं

दरअसल, पश्चिम बंगाल सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 2019 में राज्य पुलिस के 50 रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाले गए थे. इसी साल जून महीने में मेरिट लिस्ट जारी की गई. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आरोप लगाया गया था कि लिस्ट में 50 में से 47 लोग विशेष समुदाय से जुड़े हैं. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से शिकायत की है भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया.

कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है पश्चिम बंगाल में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है. भर्ती नियमों को नहीं माना गया है. भर्ती प्रक्रिया में नियम नंबर का पालन भी नहीं किया गया है. दावा है कि राज्य सरकार पिछड़े समुदाय को गैरकानूनी तरीके से लाभ दे रही है. यही कारण है कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी देने में अनियमितता हुई है.

Also Read: केंद्र के एसेट्स मॉनेटाइजेशन पॉलिसी से ममता नाराज, बोलीं- यह BJP या मोदी नहीं, भारत की संपत्ति

कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका में ममता सरकार पर गंभीर आरोप हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील की सुनवाई के बाद राज्य सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के बारे में सारी जानकारी कोर्ट को दें. हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को है.

Next Article

Exit mobile version