आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों को 3 बार छपवाना होगा विज्ञापन, चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस
नयी दिल्ली : भारतीय निर्वाचन आयोग (Election commission of India) ने चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों और प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने वाले राजनीतिक पार्टियों के लिए आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के लेकर संशोधित दिशा-निर्देश (revised timeline for publicity) जारी किया है. शुक्रवार को जारी इस निर्देश में आयोग ने उम्मीदवारों और उनको प्रत्याशी बनाने वाली पार्टियों को भी कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा है. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है.
नयी दिल्ली : भारतीय निर्वाचन आयोग (Election commission of India) ने चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों और प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने वाले राजनीतिक पार्टियों के लिए आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के लेकर संशोधित दिशा-निर्देश (revised timeline for publicity) जारी किया है. शुक्रवार को जारी इस निर्देश में आयोग ने उम्मीदवारों और उनको प्रत्याशी बनाने वाली पार्टियों को भी कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा है. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है.
संशोधित दिशा-निर्देश के मुताबिक उम्मीदवार और उनकी पार्टी को प्रत्याशी के आपराधिक विवरण (यदि कोई हो तो) को समाचार पत्र और टेलीविजन में प्रकाशित करवाना होगा. ऐसा तीन बार करना होगा. उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का पहली बार प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले चार दिनों के भीतर करवाना होगा.
दूसरी बार इसका प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पांचवे से आठवें दिन के अंदर करवाना होगा. इसके बाद तीसरे और अंतिम बार इसका प्रकाशन नाम वापसी के नौवें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के बीच करवाना होगा. निर्विरोध रूप से जीतने वाले प्रत्याशी और उसकी पार्टी को भी आपराधिक इतिहास (अगर कोई हो तो) से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी.
Also Read: बिहार विधानसभा चुनाव समेत 65 लंबित उपचुनाव ‘लगभग एक ही समय’ होंगे : चुनाव आयोग 22 अगस्त को जारी किया था चुनाव को लेकर गाइडलाइनचुनाव आयोग ने 22 अगस्त को कोरोनावायरस के इस दौर में चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किये थे. इसके मुताबिक उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन और प्रचार के लिए घर-घर जाते समय पांच लोगों से ज्यादा के जमा नहीं होने का निर्देश दिया गया है. वहीं मतदान केंद्रों पर कोरोनावायरस से बचाव के सभी उपाय करने का निर्देश दिया गया था. एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर 1000 कर दी गयी है.
मतदाताओं को कतार में इंतजार ना करना पड़े इसलिए उन्हें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर टोकन दिया जायेगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जमीन पर निशान बनाए जाएंगे. दो मतदाताओं के बीच छह फीट की दूरी रखी जायेगी. महिला और पुरुष मतादाताओं के लिए अलग वेटिंग एरिया भी बनाये जायेंगे. मास्क और ग्लव्स को भी जरूरी बताया गया है.
Posted By: Amlesh Nandan.