सुल्ली डील्स मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ इस धारा के तहत चलेगा मुकदमा, LG वीके सक्सेना ने दी इजाजत
Sulli Deals: विवादित सुल्ली डील्स ऐप मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रही है. वहीं, दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. आरोपी पर महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए इस ऐप पर डालने का आरोप है.
Sulli Deals: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुल्ली डील्स ऐप मामले में एक्शन लिया है. दिल्ली के एलजी ने मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. बता दे आरोपी ने नीलामी के लिए कई धर्म विशेष महिलाओं की तस्वीरें इस ऐप पर बिना अनुमति के डाल दी थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओंकारेश्वर ठाकुर सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
राज्यपाल की इजाजत की होती है जरूरत: पुलिस आरोपी पर सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की कोशिश में हैं. बता दें यह धारा सरकार के खिलाफ अपराधों और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने संबंधित है. पुलिस को इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत थी.
आरोपी ने बनाया था ट्विटर हैंडल: बता दें आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर ने कथित तौर पर सुल्ली डील्स ऐप और सुल्ली डील्स ट्विटर हैंडल बनाया था. इस ऐप को बनाने के पीछे मकसद था एक धर्म विशेष की महिलाओं को सामाजिक तौर पर बदनाम करना. लेकिन घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, और अब उस पर मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही है.
पुलिस ने दर्ज किया था मामला: गौरतलब है कि पुलिस ने साल 2021 के जुलाई महीने में इसके खिलाफ एक मामला दर्ज था. साथ ही पुलिस ठाकुर की तलाश भी कर रही थी. साल 2022 में पुलिस ने ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से लगातार पुलिस ने उससे पूछताछ कर मामले को उजागर किया.
भाषा इनपुट के साथ