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गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला : दिल्ली में अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भी केस दर्ज

case against swara bhaskar news case against twitter news india case against twitter ghaziabad police twitter ghaziabad police twitter case वीडियो शेयर किया गया है उसमें एक मुसलमान बुजुर्ग के साथ कथित तौर पर हमले के बाद वो अपने साथ हुई घटना की जानकारी देता नजर आ रहा है. पुलिस का तर्क है कि इस वीडियो को शेयर कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गयी है

एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो टि्वटर पर शेयर करने के मामले में अभिनेत्री स्वरा भास्कर, पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दिल्ली के तिलग मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो शेयर कर कई लोगों ने सवाल खड़े किये. इस मामले में ट्वीट करने वाले लोगों पर गाजियाबाद में भी मामला दर्ज किया गया है. अब दिल्ली पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें एक मुसलमान बुजुर्ग के साथ कथित तौर पर हमले के बाद वो अपने साथ हुई घटना की जानकारी देता नजर आ रहा है. पुलिस का तर्क है कि इस वीडियो को शेयर कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गयी है

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पुलिस ने इस वीडियो क्लिप सेयर करके के लिए जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है उनमें समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकारों मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब, कांग्रेस के नेताओं सलमान निजामी, मश्कूर उस्मानी, डॉ शमा मोहम्मद और लेखिका सबा नकवी का नाम शामिल किया गया है.

यूपी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें सच जाने बगैर सार्वजनिक तौर पर वीडियो शेयर कर शांति भंग करने की कोशिश की गयी है. टि्वटर पर यह आरोप लगाया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस ट्वीट को हटाया नहीं गया है.

पुलिस इस घटना के पीछे सांप्रदायिक कारण होने से इनकार कर रही है जबकि बुजुर्ग का कहना है कि उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बाध्य किया गया और उनके साथ मारपीट की गयी . पुलिस ने सैफी पर हमला करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मारपीट के आरोप में कल्लू गुर्जर, प्रवेश गुर्जर और आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में पुलिस चार लोगों की तलाश कर रही है जिनमें पोली, हिमांशु, आरिफ और मुर्शिद का नाम शामिल है.

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इस वीडियो को शेयर करने वाले लोगों पर प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसमें 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153ए (धर्म, वर्ग आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 ए ,120बी की धारा शामिल है.

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