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पूर्व नेवी अफसर की पिटाई का मामला पहुंचा दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ ने फोन कर कही यह बात

मुंबई : शहर के समता नगर में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा (ex navy officer assault in mumbai) की पिटाई और आरोपितों की जमानत का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा से फोन पर बात की. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ इस प्रकार की घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को उद्धव ठाकरे सरकार (uddhav thackeray government) पर हमला बोला है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2020 6:39 PM

मुंबई : शहर के समता नगर में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा (ex navy officer assault in mumbai) की पिटाई और आरोपितों की जमानत का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा से फोन पर बात की. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ इस प्रकार की घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को उद्धव ठाकरे सरकार (uddhav thackeray government) पर हमला बोला है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बने एक कार्टून को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर साझा करने के लिए नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से मारपीट करने के मामले में शनिवार को शिवसेना के छह कथित कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी गयी. किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर आरोपियों को जमानत दी गयी है.

राजनाथ सिंह ने आज पूर्व अधिकारी से फोन पर बात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया. राजनाथ सिंह ने कहा, ‘रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. पूर्व सैनिकों पर इस तरह के हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य और अपमानजनक हैं.’

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सेवानिवृत्त अधिकारी मदन शर्मा (62) पर शुक्रवार को हुए हमले की एक वीडियो भाजपा के स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर ने ट्विटर पर पोस्ट की थी जिसके बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. कांदिवली पुलिस थाने में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गयी है.

राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर, भातखलकर और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कांदिवली में एसीपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 326, 452 और 450 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किये जाने की मांग की. ये गैर जमानती धाराएं हैं. पाटिल ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है जो जमानती अपराध है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘आईपीसी की धारा 325 के तहत कल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर उन्हें जमानत दे दी गई. कोई राजनीतिक दबाव नहीं था. मुझे नहीं लगता कि धारा 326 को लगाया जा सकता है क्योंकि इस धारा को धारदार हथियारों के इस्तेमाल के लिए लगाया जाता है.’

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