नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर सीबीआई का सिकंजा कसता जा रहा है. सीबीआई ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है. अब उनकी विदेश यात्रा भी जांच के दायरे में आ गयी है. वानखेड़े पर बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से 25 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. कथित रूप से वानखेड़े ने यह राशि उन्हें नहीं फंसाने के बदले मांगी थी.
वानखेड़े की विदेश यात्रा भी जांच के दायरे में
विशेष जांच दल (एसईटी) ने NCB के तात्कालीन जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की विदेश यात्राओं पर उनके कथित अनुचित जवाबों तथा खर्चों पर स्पष्ट तौर पर गलत जनकारी को लेकर संदेह जताया था. एसईटी ने अपनी जांच में कहा, उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के स्रोत के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. ऐसा पाया गया कि वानखेड़े विभाग (वर्तमान तथा मूल) को सूचित किए बिना विरल राजन नामक व्यक्ति के साथ मंहगी घंडियों की बिक्री और खरीद में लिप्त थे. एसईटी की जांच में सामने आई बातों को प्राथमिकी में शामिल किया गया है.
झूठे गवाह का भी वानखेड़े पर लगा आरोप
सीबीआई प्राथमिकी के ब्योरों के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के पी गोसावी तथा प्रभाकर सैल को वानखेड़े के निर्देश पर कॉर्डेला क्रूज पोत पर दो अक्टूबर 2021 को मारे गए छापे में एनसीबी ने शामिल किया था. प्रभाकर सैल की मौत हो चुकी है. गोसावी ने अपने सहयोगी सांविल डिसूजा तथा अन्य के साथ मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड रुपये की ‘‘उगाही’’ करने की साजिश रची थी
Also Read: पूर्व NCB डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर क्या है आरोप? क्यों CBI ने किया मामला दर्ज
आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी तथा डिसूजा ने राशि पर बातचीत की
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी तथा डिसूजा ने राशि पर बातचीत की और इसे घटा कर 18 करोड़ रुपये किया। साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर ले भी लिए, बाद में इसका कुछ हिस्सा लौटा दिया था.
क्या है मामला
गौरतलब है कि एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी. एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया था.