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आंध्र प्रदेश: न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट

Derogatory Posts on Social Media आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है. आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायत पर ये मामले दर्ज किए गए थे.

Derogatory Posts on Social Media आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है. आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायत पर ये मामले दर्ज किए गए थे. आरोप था कि कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर और अलग-अलग तरह से न्यायपालिका एवं जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने से संबंधित एक मामले में सक्षम न्यायालय, गुंटूर के समक्ष आज 4 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए हैं. सीबीआई ने 11 नवंबर 2020 को 16 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सीआईडी के बारह मामलों की जांच शुरू की थी.

आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सीआईडी से मामले हैंडओवर लेकर जांच शुरू करके मामले दर्ज किए थे. बाद में सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर मामले दर्ज कर सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट को हटवाया फिर जांच शुरू की. जांच के दौरान इस वर्ष 28 जुलाई और 7 अगस्त को विजयवाड़ा और हैदराबाद से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इससे पहले एक चार्जशीट 2 सितंबर को दाखिल की गई थी.

सीबीआई की ओर से दाखिल की गई पहली चार्जशीट में धनी रेडी व कोंडा रेडी, दूसरी में पामुला सुधीर, तीसरी में आदर्श पटप्पू उर्फ आदर्श रेडी और चौथी में लवनरू सांबा शिवा रेडी उर्फ शिवा रेडी आरोपितों के नाम है. इस सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई है.

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