महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने कथित मिडलमैन को किया अरेस्ट
Maharashtra News Updates महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. दरअसल, पूर्व मंत्री अनिल देखमुख के खिलाफ सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज किए गए मामले में रविवार को पहली गिरफ्तारी हुई है. सीबीआई ने मुंबई के ठाणे से संतोष शंकर जगताप को गिरफ्तार किया है.
Maharashtra News Updates महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. दरअसल, पूर्व मंत्री अनिल देखमुख के खिलाफ सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज किए गए मामले में रविवार को पहली गिरफ्तारी हुई है. सीबीआई ने मुंबई के ठाणे से संतोष शंकर जगताप को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही इस मामले में सीबीआई को संतोश शंकर जगताप की 4 दिनों की कस्टडी भी मिल गई है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार, अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में सीबीआई ने रविवार को पहली गिरफ्तारी करते हुए संतोष शंकर जगताप को अरेस्ट किया. संतोष शंकर जगताप को इस मामले में मिडलमैन बताया गया है. पूर्व गृह मंत्री देशमुख मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के सनसनीखेज आरोपों के बाद से ही मुश्किल में चल रहे हैं.
CBI has made first arrest in a case against former Maharashtra Minister Anil Desmukh. Santosh Jagtap, an alleged middle man, has been arrested. Jagtap was produced before a magistrate and has been sent to four days CBI custody: Sources
— ANI (@ANI) October 31, 2021
हाल ही में सीबीआई ने कॉन्फिडेंशियल डॉक्युमेंट्स लीक मामले में अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापा मारा था. केंद्रीय जांच एजेंसी अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई के ठिकाने पर पहुंची थी और फिर जरूरी कागजातों के लिए सर्च किया था. वहीं, 2 सितंबर को जांच एजेंसी ने अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और अपने ही सब इस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को भी अरेस्ट किया था.
इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के एक मामले में जारी किए गए समन के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है. पीठ ने ईडी और सीबीआई को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को करने से रोकने की देशमुख की अपील को भी खारिज कर दिया. पीठ ने कहा था कि अनिल देशमुख अदालत में यह साबित करने में असफल रहे है कि उनकी जांच करने और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने में दो केंद्रीय एजेंसियां दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही थीं.
Also Read: मध्य प्रदेश: मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बोले- अगर आमदनी बढ़ी है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करनी चाहिए