CBSE 12th News : अब इंप्रूवमेंट एग्जाम के नंबर को नहीं माना जायेगा फाइनल मार्क्स, छात्रों को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में सीबीएसई से कहा था कि वह कक्षा 12 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त अंकों को अंतिम मानने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे.
CBSE 12th Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इंप्रूवमेंट एग्जाम के नंबर को अंतिम माने जाने के बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि सीबीएसई परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षाओं में से जिसमें बेहतर नंबर मिले उसे फाइनल नंबर के तौर पर मान्यता दे.
गौरतलब है कि इससे पहले सीबीएसई ने यह नियम बनाया था कि इंप्रूवमेंट एग्जाम के नंबर को अंतिम माना जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में सीबीएसई से कहा था कि वह कक्षा 12 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त अंकों को अंतिम मानने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे.
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि छात्र केवल अपने मूल अंक के परिणामों को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनके इंप्रूवमेंट एग्जाम के नंबर कम हो जाते हैं तो उन्हें नुकसान हो जायेगा.
सीबीएसई ने कोर्ट से कहा उसने अपनी नीति में मामूली संशोधन कर लिया है और अब इंप्रूवमेंट एग्जाम के नंबर को तब अंतिम नहीं माना जायेगा जब उसमें मुख्य एग्जाम से कम नंबर आये.
कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों को यह सुविधा होगी कि अगर वे इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो जाते हैं और मुख्य परीक्षा में पास रहते हैं तो उन्हें फेल नहीं बल्कि पास माना जायेगा.