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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये पर मनीष सिसोदिया के आरोप झूठे

सरकारी अधिकारियों द्वारा असहयोग के सिसोदिया के दावे पर विवाद करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि उन्हें गलत साबित करने के लिए मनीष सिसोदिया द्वारा कथित प्रत्येक घटना का विवरण दर्ज करना चाहिए था.

नई दिल्ली : दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार और नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप को झूठा करार दिया है. अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अधिकारियों के असहयोग के आरोप राष्ट्रीय राजधानी में नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में झूठे हैं. सिसोदिया ने एक हलफनामा दायर किया था और कहा था कि दिल्ली में नौकरशाह आप सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया गया है.

मनीष सिसोदिया का दावा अस्पष्ट

सरकारी अधिकारियों द्वारा असहयोग के सिसोदिया के दावे पर विवाद करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि उन्हें गलत साबित करने के लिए मनीष सिसोदिया द्वारा कथित प्रत्येक घटना का विवरण दर्ज करना चाहिए था. हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारियों के असहयोग के बारे में एक हलफनामे में सिसोदिया द्वारा किया गया दावा बड़े पैमाने पर, अस्पष्ट और केंद्र सरकार द्वारा किसी भी सटीक परीक्षा में असमर्थ है, विशेष रूप से, जब कथित विफलता की कोई समकालीन सूचना नहीं दी जाती है.

बैठकों से अधिकारियों को दूर रहने की बात झूठी

हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि मुझे सलाह दी गई है कि व्यक्तिगत दृष्टांतों के साथ व्यवहार न करें, जो स्पष्ट रूप से निहित झूठ को दिखाते हैं, क्योंकि हलफनामे के प्रतिपादक उप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के दावों से निपटने के लिए यह उचित, उचित या अच्छे स्वाद में नहीं हो सकता है, विशेष रूप से , जब मैंने उन्हें सच नहीं पाया है. उन्होंने कहा कि मैंने जीएनसीटीडी के सभी वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से टेलीकॉल आदि प्राप्त न होने के बारे में सत्यापित किया है और मैंने पाया है कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई है. यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ अवसरों को छोड़कर सभी अधिकारियों ने सभी बैठकों में भाग लिया. मुझे पता चला है कि जिन तारीखों पर कुछ अधिकारी बैठकों में शामिल नहीं हो सके, उन्हीं तारीखों को दिल्ली सरकार ने खुद उन्हें कुछ अन्य काम सौंपे थे.

क्या है मनीष सिसोदिया का आरोप

बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ नौकरशाहों द्वारा असहयोग का आरोप लगाया. अपने हलफनामे में सिसोदिया ने कहा कि नौकरशाहों ने आप मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया है और मंत्रियों द्वारा फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया है और ये मुद्दे दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति के साथ और अधिक तेज हो गए हैं.

मनीष सिसोदिया ने पैदा किया अनुचित पूर्वाग्रह

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सेवाएं नहीं हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं. केंद्र ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुचित पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश की कि अनुच्छेद 239एए की आप सरकार की व्याख्या शीर्ष अदालत द्वारा स्वीकार की जाए. संविधान का अनुच्छेद 239एए 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के बीच दिल्ली को विशेष दर्जा देता है.

दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण मामले में सुनवाई जारी

गौरतलब है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पीठ को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दों को उठाने का फैसला करना है. केंद्र सरकार के अनुरोध पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस साल मई में इसे एक बड़ी पीठ को भेजने का फैसला किया था, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी थी.

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प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं

14 फरवरी, 2019 को शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सेवाओं पर जीएनसीटीडी और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला सुनाया और मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया, जबकि न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, न्यायमूर्ति एके सीकरी ने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष अधिकारियों (संयुक्त निदेशक और ऊपर) में अधिकारियों का स्थानांतरण या पोस्टिंग केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है और मतभेद के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर का विचार प्रबल होगा.

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