केंद्र सरकार सु्प्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जल्दी ही पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. यह पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की जा रही है जिसमें शीर्ष कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम भारत सरकार मामले में कहा था कि ईडी को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करना होगा और केवल समन पर असहयोग करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है. ज्ञात हो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है. लाइव लाॅ ने इससे संबंधित जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की है.
The Central Government will soon file a review petition against the recent SupremeCourt judgment in Pankaj Bansal v. Union of India which held that ED has to inform the grounds of arrest in writing and that mere non-cooperation to summons is not a ground to arrest.
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— Live Law (@LiveLawIndia) October 9, 2023
गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बंसल परिवार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया था और यह स्पष्ट कहा था कि ईडी जो कि एक जांच एजेंसी है उससे किसी भी प्रकार के बदले की कार्रवाई की उम्मीद नहीं जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि एजेंसी से निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बसंत बंसल और पंकज बंसल को अविलंब रिहा करने का आदेश भी दिया था.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सोमवार को समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.