चंद्रबाबू नायडू की क्यों हुई गिरफ्तारी? सीआईडी ने बताया मुख्य साजिशकर्ता, जानें पूरा मामला
सीआईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को मुख्य साजिशकर्ता बताया. एजेंसी ने कहा कि सरकारी आदेश नायडू के निर्देशों के तहत जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचाना और निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था.
आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है. सीआईडी प्रमुख एन संजय ने बताया, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू को कौशल विकास निगम में धन की कथित हेराफेरी से जुड़े 550 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है.
सीआईडी ने नायडू को बताया मुख्य साजिशकर्ता
सीआईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को मुख्य साजिशकर्ता बताया. एजेंसी ने कहा कि सरकारी आदेश नायडू के निर्देशों के तहत जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचाना और निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था.
धन की हेराफेरी से नायडू और तेदेपा को लाभ मिला : पुलिस
नायडू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि धन की हेराफेरी से नायडू और तेदेपा को लाभ मिला. उन्होंने कहा, पूरी योजना के पीछे के मुख्य साजिशकर्ता, जिसने मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकार से निजी संस्थाओं में सार्वजनिक धन के हस्तांतरण की साजिश रची, उसने सारा काम श्री नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में किया. सीआईडी प्रमुख ने कहा कि नायडू के पास समय-समय पर सरकारी आदेश जारी करने और समझौता ज्ञापन के लिए लेनदेन की विशेष जानकारी थी, जो उन्हें जांच के केंद्र में खड़ा करती है.
जब बस में सो रहे थे नायडू तब हुई गिरफ्तारी
नायडू को शनिवार सुबह उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह सभी सुविधाओं से लैस अपनी बस में सो रहे थे. पुलिस ने बताया कि सीआईडी के दल ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को सुबह करीब छह बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुरम स्थित आर के फंक्शन हॉल के बाहर से गिरफ्तार किया, जहां उनकी बस खड़ी थी.
इन धाराओं के तहत हुई नायडू की गिरफ्तारी
नोटिस के मुताबिक, नायडू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और 465 (जालसाजी) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है. नोटिस के अनुसार, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराएं भी लगाई हैं। अधिकारियों ने बताया कि नायडू को नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50 (1) (2) के तहत दिया गया है.
नायडू ने पहले ही अपनी गिरफ्तारी का दिया था संकेत
अनंतपुर जिले के रायडुरगाम में हाल में आयोजित एक बैठक में नायडू ने संकेत दिया था कि उन पर जल्द ही हमला किया जा सकता है या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.
फिल्मी अंदाज में नायडू की हुई गिरफ्तारी
तेदेपा के आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पुलिस द्वारा नायडू की बस से उन्हें गिरफ्तार करने के नाटकीय वीडियो साझा किए गए हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तेदेपा नेता पुलिस अधिकारियों से बहस कर रहे हैं. कुरनूल जिले के बनागानापल्ली में ‘बाबू श्योरिटी-भविष्यथुकु गारंटी’ कार्यक्रम के तहत महिलाओं की एक सभा को संबोधित करने के बाद नायडू नंदयाल में अपनी बस में आराम कर रहे थे, तभी शनिवार तड़के पुलिस ने उन्हें जगाया. पुलिस को नायडू को गिरफ्तार करने के लिए उनकी बस का दरवाजा खटखटाते हुए देखा गया. कुछ वीडियो में तेदेपा प्रमुख विवाह स्थल पर बैठे हुए अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए.
गिरफ्तारी के समय हुई नायडू और पुलिस के बीच बहसबाजी
तेदेपा द्वारा नायडू की गिरफ्तारी से पहले पोस्ट किए गए एक वीडियो में पार्टी प्रमुख को पुलिस से प्राथमिकी की प्रति देने की मांग करते हुए देखा गया. नायडू ने कहा, आप प्राथमिकी में मेरा नाम दर्ज हुए बगैर या प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराए बिना मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं. आपको मुझे सभी जानकारी देनी होगी. नायडू के पीछे बैठे एक अन्य तेदेपा नेता ने पुलिस से विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करने का प्रथम दृष्टया कारण बताने की मांग की.
नायडू की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन
टीवी पर प्रसारित दृश्यों से पता चलता है कि राज्य के कुछ स्थानों पर तेदेपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए. सरकार के सलाहकार एस रामकृष्ण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस को आर्थिक अपराध के मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है. उन्होंने कहा कि अगर प्राथमिकी में आरोपी का नाम दर्ज नहीं है, तो भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है.