Chief Justice of India : गृहिणियों के काम का महत्व बताने वाले जस्टिस एनवी रमणा होंगे अगले चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी

Chief Justice of India : जस्टिस एनवी रमणा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश एन.वी. रमना को 24 अप्रैल से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया. आपको बता दें कि इसके पहले भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोवड़े ने जस्टिस रमणा के नाम की सिफारिश की थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 6, 2021 11:18 AM
  • आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं जस्टिस एनवी रमणा

  • जम्मू-कश्मीर में 4 जी मोबाइल इंटरनेट की अनुमति दी थी

  • रमना को 24 अप्रैल से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

Chief Justice of India : जस्टिस एनवी रमणा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश एन.वी. रमना को 24 अप्रैल से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया. आपको बता दें कि इसके पहले भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोवड़े ने जस्टिस रमणा के नाम की सिफारिश की थी.

आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं जस्टिस एनवी रमणा

जस्टिस एनवी रमणा का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नावरम गांव में 27 अगस्त 1957 में हुआ है. उन्होंने 10 फरवरी 1983 को वकील के तौर पर करियर की शुरूआत की. वह 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए और उन्होंने 10 मार्च 2013 से 20 मई 2013 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया. न्यायाधीश रमणा को दो सितंबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर प्रमोशन मिला और 17 फरवरी 2014 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने.

जस्टिस रमणा द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण फैसले

सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस रमणा ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा बने हैं. वह उस खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने इस साल की शुरुआत में घर में एक महिला के काम के महत्व को समझाया था. वे उस खंडपीठ का हिस्सा भी थे जिसने जम्मू-कश्मीर में 4 जी मोबाइल इंटरनेट की अनुमति देने की मांग के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया और साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन से दूरसंचार और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित सभी आदेशों की समीक्षा करने के लिए कहा.

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कैसे होती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

भारत के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी और देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एन वी रमणा के नाम की सिफारिश की थी. सरकार ने सीजेआई बोबडे की सिफारिश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा. सीजेआई की सिफारिश के साथ ही भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई. चीफ जस्टिस अपने रिटायरमेंट के एक महीना पहले सिफारिश भेजते हैं, जिसमें सबसे वरिष्ठ जस्टिस को भेजा जाता है.

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Posted By : Rajneesh Anand

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