नयी दिल्ली : कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से उपजे हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सात दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह सूचना दी है. मालूम हो कि अभी दिल्ली में तीन मई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लागू है. अब दिल्ली में 10 मई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा.
"Lockdown in Delhi is being extended by one week," says Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/5y1ocP3xBQ
— ANI (@ANI) May 1, 2021
दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, कोरोना से बिगड़ रहे हालात के मद्देनजर यह फैसला किया गया है. दिल्ली में कोरोना के नये मामलों के साथ-साथ मौत के आंकड़े में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. इस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है. लॉकडाउन नहीं लगाये जाने पर दिल्ली में हालात और बिगड़ सकते हैं.
मालूम हो कि एक दिन पहले ही शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने एलान कर दिया था कि तीन मई के बाद भी दुकानें नहीं खोलेंगे. यह फैसला कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बैठक के बाद किया था. हालांकि, यह फैसला व्यापारी संगठनों का स्वैच्छिक है. साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को पत्र लिख कर चिंता जतायी थी.
गौरतलब हो कि दिल्ली में इससे पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाते हुए कहा था कि दिल्ली में बिगड़ते हालात से निबटने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है. यही एक तरीका बचा है, जिससे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े और मौतों पर काबू पाया जा सकता है. लॉकडाउन के गाइडलाइन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़ कर अन्य लोगों को बाहर निकलने के लिए ई-पास लेना जरूरी है. राशन, फल, सब्जी विक्रेता, डेयरी, मीट-मछली, फार्मा, दवा और मेडिकल इक्विपमेंट, न्यूजपेपर्स, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम, सेबी/स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े कार्यालय के लोगों के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के लोगों को ई-पास लेना होगा.
साथ ही टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज के साथ-साथ आईटी से जुड़े लोगों को भी ई-पास लेना होगा. ऑनलाइन खरीदारी की होम डिलीवरी करनेवाले, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस, रीटेल स्टोरेज आउटलेट, पानी की सप्लाई, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस से जुड़े लोगों को भी ई-पास लेना होगा. वहीं, धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन किसी आगंतुक को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.