नयी दिल्ली : वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. मालूम हो कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया है.
A special court of Delhi dismisses the bail petitions of Christian Michel, an alleged middleman in AgustaWestland case. The court rejected bail in both CBI and ED cases.
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— ANI (@ANI) June 18, 2021
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि आवेदक से सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने करीब 600 घंटे की हिरासत में पूछताछ की है. साथ ही आवेदक ने दुबई जेल में समय बिताने के अलावा दो साल चार महीने से अधिक समय बिताया है.
वहीं, मिशेल के परिवार ने भारत में कोविड-19 महामारी को लेकर आरोपित क्रिश्चियन मिशेल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए ब्रिटेन सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर चुका है. क्रिश्चियन मिशेल के बेटों एलरिक और एलाइश मिशेल ने अपने पिता के गुर्दे में पथरी की शिकायत की बात कही थी.
मालूम हो कि इससे पहले ईडी ने अदालत में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में और दस्तावेज और दलीलें पेश करने की मांग करते हुए आरोपित क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की लंबित जमानत अर्जी की याचिका का विरोध किया था.
साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीबीआई की विशेष अदालत में क्रिश्चियेन मिशेल के आरोपों को भी खारिज कर दिया था कि आरोपित को कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया है.