Wife Rights On Husband Salary: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस फैसले के अनुसार अब पत्नी अपने पति की सैलरी या अन्य आय के श्रोतों के बारे में जानकारी रखने के लिए आरटीआई कर सकती है. आरटीआई (RTI) के तहत संबंधित महिला को इस बारे में सही-सही जानकारी 15 दिनों के भीतर देनी होगी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीआईसी द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. दरअसल, जोधपुर की रहमत बानो नाम की एक महिला द्वारा एक याचिका दायर की गयी थी. उन्हीं की अपील पर जवाब में यह फैसला आया है. आपको बता दें कि रहमत बानो के इस दावे पर आईटी विभाग (IT Department) ने भी दावा ठोका था. विभाग का कहना था कि तीसरे पक्ष द्वारा ऐसी मांग अनुचित है.
हालांकि, सीआईसी ने आदेश देते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरटीआई के तारीख से 15 दिनों में उक्त जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा. महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल इंकम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है.
सीआईसी ने इस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया कि यह जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई के नियमों के तहत यह जानकारी देना गलत होगा.
Posted By: Sumit Kumar Verma