Cinema Hall Opening : कर्नाटक में 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सभी सिनेमा हॉल, जानिए क्या है नई गाइडलाइंस
Cinema Hall Opening : कोरोना संकट के बीच कर्नाटक सरकार ने सिनेमा हॉल को खोले जाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. सिनेमा हॉलों की क्षमता पर लगाए गए प्रतिबंध को बुधवार को हटाने का निर्णय लेते हुए कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में नये दिशानिर्देश जारी किये है.
Cinema Hall Opening : कोरोना संकट के बीच कर्नाटक सरकार ने सिनेमा हॉल को खोले जाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. सिनेमा हॉलों की क्षमता पर लगाए गए प्रतिबंध को बुधवार को हटाने का निर्णय लेते हुए कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में नये दिशानिर्देश जारी किये है.
100% occupancy allowed for 4 weeks in the cinema halls in Karnataka. The decision has been taken after meeting with film chamber members and senior actors like Shiva Rajkumar, on the directions of CM Yediyurappa: Dr K Sudhakar, Karnataka Minister for Health and Medical Education pic.twitter.com/Jb9FDCrWMs
— ANI (@ANI) February 3, 2021
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि कर्नाटक में अब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. हालांकि, फिलहाल यह दिशा-निर्देश चार सप्ताह के लिए है. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के निर्देश के पर फिल्म चैम्बर के सदस्यों और शिव राजकुमार जैसे वरिष्ठ अभिनेताओं के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है.
गौर हो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है. केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इसके लिए नयी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. इसके अंतर्गत, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में लोगों के बैठने की क्षमता को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की अनुमति दी गयी है.
इस संबंध में मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सिनेमाहॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. सिनेमा हॉल में थूकना सख्त वर्जित होगा. सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा.
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