हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में एक सप्ताह के लिए सशर्त लॉकडाउन-कर्फ्यू को दिया गया विस्तार
Haryana, Tamil Nadu, Uttarakhand, Lockdown For one week : नयी दिल्ली : कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में और एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को विस्तार दिया गया है. हरियाणा सरकार और तमिलनाडु सरकार ने 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है. जबकि, उत्तराखंड में 29 जून तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. हालांकि, कुछ सेवाओं को छूट दी गयी है.
नयी दिल्ली : कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में और एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को विस्तार दिया गया है. हरियाणा सरकार और तमिलनाडु सरकार ने 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है. जबकि, उत्तराखंड में 29 जून तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. हालांकि, कुछ सेवाओं को छूट दी गयी है.
Haryana government extends COVID guidelines for another week till June 28; modifies guidelines pic.twitter.com/PqV1EPWlW1
— ANI (@ANI) June 20, 2021
जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए 28 जून तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि, कुछ ढील दी गयी है. वहीं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रविवार को बताया कि राज्य में 22 जून से 29 जून तक कोविड-19 कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, होटल और रेस्तरां को सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ इन-डाइन सेवाओं को संचालित करने की अनुमति होगी. बार को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी.
Hotels and restaurants will be allowed to operate in-dine services, with 50% of their seating capacity between 6 am and 10 pm. Bars will also be allowed to operate with 50% capacity: Uttarakhand Cabinet Minister Subodh Uniyal
— ANI (@ANI) June 20, 2021
Lockdown in Tamil Nadu extended for one more week, till June 28th, with further relaxations.
— ANI (@ANI) June 20, 2021
वहीं, हरियाणा में कोविड पॉजिटिविटी रेट और दैनिक कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है. कोरोना महामारी को रोकने के लिए निवारक और एहतियाती उपायों को जारी रखने के लिए एक और सप्ताह के लिए 21 जून की रात 12 बजे से 28 जून की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन को विस्तार दिया गया है. हालांकि, कुछ मामलों में ढील देने का फैसला सरकार ने किया है.
हरियाणा सरकार ने सभी दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी है. वहीं, मॉल को सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी. रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है. साथ ही सोशल डिस्टैंसिंग के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाते हुए रात 10 बजे तक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की अनुमति है.
धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 व्यक्ति जा सकते हैं. लेकिन, अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते कि सामाजिक दूरी, कोविड-19 के उचित व्यवहार संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और नियमित रूप से साफ-सफाई की जाये.
विवाह, अंत्येष्टि-दाह संस्कार में 50 व्यक्तियों तक शामिल होने की अनुमति है, जो कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी के सख्त पालन के अधीन है. हालांकि, विवाह घर और अदालत के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती है. बरात जुलूस की किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी. खुले स्थानों में, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी के सख्त पालन के अधीन 50 व्यक्तियों के साथ सभाओं की अनुमति होगी.
गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस / रेस्तरां / बार को 50 फीससदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जरूरी सामाजिक दूरी और अन्य कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा मानदंडों के पालन के साथ खोलने की अनुमति है. सदस्यों/आगंतुकों को प्रबंधन द्वारा गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति दी जायेगी, ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके. वहीं, जिम को भी सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाने के बाद 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह छह बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति है.
सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है. हालांकि, वे कोविड के उचित और निर्धारित दिशा-निर्देशों, व्यवहार संबंधी मानदंडों और सोशल डिस्टैंसिंग का कड़ाई से पालन करेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है, जिसमें संपर्क खेल को छोड़कर बाहरी खेल गतिविधियां शामिल हैं. हालांकि, दर्शकों की अनुमति नहीं होगी. परिसर की नियमित सफाई और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड अनिवार्य होगा. वहीं, स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे.