बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया. अब कांग्रेस पार्टी फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है. कर्नाटक कांग्रेस हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करेगी.
कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप
दरअसल कांग्रेस पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है. एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट में केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म के साउंड ट्रैक का उपयोग किया है. जिसके बाद कंपनी ने बेंगलुरु की अदालत में याचिका दायर की. जिसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्विटर अकाउंट बैन करने और विपक्षी पार्टी द्वारा पोस्ट किये गये तीन ट्वीट हटाने का भी आदेश दिया.
#UPDATE | Karnataka Congress to file a writ petition in Karnataka HC to quash the Lower court's order to temporarily block the Twitter accounts of the Congress party and Bharat Jodo Yatra for using sound records of the film KGF Chapter-2. https://t.co/nCDwXnWu8u
— ANI (@ANI) November 8, 2022
एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से बैन करने की मांग की है
केजीएफ चैप्टर 2′ फिल्म के साउंड ट्रैक का कॉपीराइट धारक है. यह आरोप लगाया गया है कि इसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है और इसके कॉपीराइट संगीत का उपयोग करने पर कांग्रेस तथा इसके नेताओं के खिलाफ स्थायी रोक लगाने की मांग की गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, वादी ने विशेष रूप से सीडी प्रस्तुत कर एक-एक कर दोनों तरह की फाइल दिखाई, जिनमें उसके कॉपीराइट अधिकार वाली कृति का मूल प्रारूप और अवैध रूप से बनाया गया प्रारूप भी शामिल है.
कोर्ट ने कहा, कॉपीराइट को बढ़ाया नहीं दिया जा सकता
कोर्ट ले अपने आदेश में कहा, अगर कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है तो, सिनेमैटोग्राफी फिल्म्स, गीत, संगीत अलबम का कारोबार कर रहे वादी…को अपूर्णीय क्षति होगी और यह व्यापक रूप से ‘पाइरेसी’ को बढ़ावा देगी. अदालत ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर साक्ष्य के ऑडिट के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए एक आयुक्त भी नियुक्त किया.