Rahul Gandhi : मानहानि के मामले में राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से जमानत
बीजेपी की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दे दी है.
Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने जमानत दे दी है. ज्ञात हो कि बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था. केस की सुनवाई के लिए शुक्रवार सुबह राहुल गांधी बेंगलुरु रवाना हुए थे. यह जानकारी पीटीआई न्यूज एजेंसी ने दी है.
विज्ञापन में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप
बीजेपी ने उनके नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापनों का विरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी. राहुल गांधी को कांग्रेस नेता डीके सुरेश की सिक्यूरिटी पर जमानत दी गई है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को करेगा. कांग्रेस के विज्ञापन में बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया था. यह विज्ञापन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किया गया था. ज्ञात हो कि कोर्ट ने इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मानहानि मामले में जमानत दे दी थी. कोर्ट ने राहुल गांधी को यह आदेश दिया था कि वे सात जून अनिवार्य रूप से कोर्ट के सामने पेश हों, जिसकी वजह से राहुल गांधी आज सुबह ही दिल्ली से बेंगलुरू रवाना हो गए थे.
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मोदी सरनेम मामले में भी जमानत पर हैं राहुल गांधी
राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर आपत्ति जनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें सूरत के सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और उनकी सदस्यता बहाल भी हुई है.