Lockdown 4.0 : देश में ये है कंटेनमेंट जोन, देखें पूरी लिस्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन 4.0 में कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत कंटेनमेंट जोन के लोगों को नहीं मिलेगी. यह पहली बार हुआ कि सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के बीच कंटेनमेंट और बफर जोन भी घोषित किया है. आइये जानते हैं कंटेनमेंट जोन क्या है और देश में कितने कंटेनमेंट जोन है ?

By AvinishKumar Mishra | May 18, 2020 9:09 AM

नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन 4.0 में कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत कंटेनमेंट जोन के लोगों को नहीं मिलेगी. यह पहली बार हुआ कि सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के बीच कंटेनमेंट और बफर जोन भी घोषित किया है. आइये जानते हैं कंटेनमेंट जोन क्या है और देश में कितने कंटेनमेंट जोन है ?

कंटेनमेंट जोन– कंटेनमेंट जोन रेड जोना का ही एक हिस्सा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वो इलाका जहां कोरोनावायरस के नये केसों में उतार चढ़ाव आये. यानी किसी दिन मरीजों की संख्या अधिक तो किसी दिन कम हो जाये. ऐसे इलाके को कंटेनमेंट जोन कहा गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में आर्थिक गतिविधि शुरू करने की इजाजत नहीं होगी. मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवा चालू रहेगी.

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दिल्ली में 77 और मुंबई में 661– लॉकडाउन 3.0 में राजधानी दिल्ली में 77 कंटेनमेंट जोन है. दिल्ली सरकार पहले से ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी एरिया में गतिविधि शुरू करने देने के लिए केंद्र को भी पत्र लिखा. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में रविवार तक 661 कंटेनमेंट जोन है. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन को भी सीलबन्द जोन में बदलने की विचार कर रही है. वहीं नोएडा 35 कंटेनमेंट जोन है.

झारखंड में ये है कंटेनमेंट जोन- झारखंड में कोरोनावायरस खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने रांची को रेड जोन इलाका घोषित किया था. वहीं राज्य सरकार ने रांची के ही हिंदपीढ़ी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है.

क्या है नियम- केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि रेड,ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे. इसके साथ ही रेड,ऑरेंज, कटेंनमेंट और बफर जोन जिलाधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे लेकिन इन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा.

कटेंनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी इसके साथ ही इस जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रम होगा. मेडिकल, आवाश्यक सेवाओं को छोड़कर इन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. कटेंनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में मेडिकल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर हर घर जाकर विशेष नजर रखी जाएगी.

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