नयी दिल्ली : कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में जारी प्रतिबंध में औऱ छूट मिली है. केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की नयी गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर और कई तरह की राहत दी जा रही है. पढ़ें अनलॉक-4 की मुख्य बातें.
इस गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई प्रतिबंध गृहमंत्रालय के निर्देश के बगैर नहीं लगा सकेगी.
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दिल्ली में मेट्रो का परिचालन 7 सितंबर से शुरू हो जायेगा. दिल्ली में मेट्रो परिचालन को लेकर राज्य सरकार भी तैयारी कर रही थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर बयान दिया था.
विदेश यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा. गृहमंत्रालय ने जिन यात्राओं को अनुमति दी है उनके अलावा किसी उड़ान की अनुमति नहीं होगी.
ओपेन एयर थियेटर के अलावा सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और थियेटर भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
क्लास 9 से 12 वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं हालांकि छात्रों पर स्कूल जाने के लिए दबाव नहीं होगा. बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावक को लिखकर देना होगा लिखित में दी गयी जानकारी के बाद ही उन्हें स्कूल आने की इजाजत होगी. स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे .
21 सितंबर से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन की इजाजत दी जा रही है लेकिन सिर्फ 100 लोग ही इस तरह के आयोजन में शामिल हो सकेंगे.
Posted By – Pankaj Kumar Pathak