कोरोना का टीका लगवाने के बाद मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब
Corona Vaccine Deaths: सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि उनकी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. बता दें, वैक्सीन लेने के बाद कथित रूप से दो युवतियों की मौत हो गयी थी. जिसके बाद उनके माता-पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी.
Corona Vaccine Deaths: कोरोना वैक्सीन के कारण हुई लोगों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से यह जवाब दाखिल किया गया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों से सरकार पूरी हमदर्दी रखती है लेकिन उनकी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच जब सरकार की ओर से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई थी, उस समय बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी. वहीं, वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी. उन मौते के लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.
टीकाकरण से हुई मौत के बाद दायर की गई याचिक: बता दें, वैक्सीन लेने के बाद कथित रूप से दो युवतियों की मौत हो गयी थी. जिसके बाद उनके माता-पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है.
पीड़ित पक्ष मुआवजे के लिए कर सकता है अपील: सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि, कोविड टीका लगवाने से हुई मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है. केंद्र ने कहा कि पीड़ित पक्ष सिविल कोर्ट में मुआवजे के लिए अपील कर सकता है.
केन्द्र ने कहा कि पहली याचिकाकर्ता रचना गंगू की बेटी है जिन्होंने कोविशील्ड की पहली खुराक ली थी, खुराक लेने के एक महीने के अंदर उसकी मौत हो गई थी. दूसरे याचिकाकर्ता वेणुगोपालन गोविंदन हैं जिनकी बेटी ने भी बीते साल कोविशील्ड का पहला डोज लिया था और लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी भी मौत हो गयी थी. केंद्र ने अपने दायर हलफनामे में कहा है कि मृतका में थ्रांबोसिस और टीटीएस के लक्षण देखे गए है.