Coronavirus New Guidelines : कोरोना महामारी को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है. नए दिशा-निर्देश के अनुसार, देश में ढिलाई के साथ कुछ पाबंदियां आगामी 31 मार्च तक जारी रहेंगी. इस दौरान आगामी 31 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बनी रहेगी, जबकि सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल को नए एसओपी के साथ खोलने की अनुमति रहेगी. इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है.
मंत्रालय ने कहा है कि जहां सक्रिय और नए कोरोना मामलों में पर्याप्त गिरावट आई है, वहां निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बनाए रखने की जरूरत है. मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त नियंत्रण के उपाय करने को भी कहा है. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में निगरानी, नियमन आदि के जो उपाय बताए गए थे, उनका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है.
31 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी
उधर, डीजीसीए ने भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी पाबंदी को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. देश में कोरोना के मद्देनजर पिछले साल 23 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया गया था. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, 26 जून 2020 को जारी सर्कुलर में आंशिक संशोधन कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 को रात 23.59 बजे तक कर दी है. हालांकि, इस दौरान कुछ चुनिंदा रूट पर यात्री उड़ानें जारी रहेंगी. साथ ही, कार्गो उड़ानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
सिनेमा हॉल के लिए जारी होगी नई एसओपी
गृह मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिक लोगों के साथ संचालित करने की अनुमति है. सिनेमा हॉल में पहले से ही बैठने की क्षमता का 50 फीसदी तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है. अब उन्हें पूरी क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी की जाएगी.
स्विमिंग पूल को मिली इजाजत
मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि खेलों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब सभी के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय के परामर्श से युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी की जाएगी.
एक से दूसरे राज्यों में आवागमन पर रोक नहीं
एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने और सीमा-पार व्यापार के लिए वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. कुछ जगहों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों को अनुमति दी गई है. सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों को हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक की अनुमति दी जा चुकी है. अब ऐसी सभाओं को संबंधित राज्य के एसओपी के अधीन किया जाएगा.
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