Coronavirus Guidelines : देश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण और ऐसे में होली, शब -ए -बारात, ईद उल फितर और बिहू जैसे त्योहारों के नजदीक होने के कारण संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नयी गाइडलाइन जारी की गयी है
नयी गाइडलाइन के मद्देनजर यूनियन हेल्थ एडिशनल सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा है कि वे स्थानीय स्तर पर सख्ती करें और कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करवायें, ताकि त्योहारों के मौके पर भीड़ ना जमा हो पाये.
Union Health Additional Secretary writes to Chief Secretaries/Administrators of states and UTs," may consider imposing local restrictions in public observations of Holi, Shab-e-Barat, Bihu, Easter and Eid-ul-Fitr and limit mass gatherings". pic.twitter.com/neGeJrzXZW
— ANI (@ANI) March 24, 2021
महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है जिसे देखते हुए आज सरकार ने बीड जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाये जाने की घोषणा की है. बीड में 26 मार्च से चार अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा.
कोरोना वायरस के एक नये डबल म्यूटंट वैरियंट का मामला सामने आने के बाद चिंता बढ़ गयी है. हालांकि अभी इस वैरियंट को देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है.
गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए गुजरात सरकार ने होली के मौरे पर कई तरह की पाबंदी लगा दी है. अब सभी लोगों को कोरोना का त्योहार सीमित रीति-रिवाजों के साथ मनाना होगा.
नयी गाइडलाइन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी होगी. गाइडलाइन के अनुसार राज्यों को प्रदेश की स्थिति के अनुसार सख्ती करने और कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने की इजाजत दी गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की नयी गाइडलाइन में मुख्य रूप से कोरोना टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है.
Also Read: 7th Pay Commission latest news today : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया फेस्टिवल एडवांस ऑफर, जल्दी करें आवेदन मिलेगा फायदानयी गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण अभियान को और बढ़ाया जायेगा. सरकार ने प्रदेशों में टेस्ट में कमी को लेकर चिंता भी जतायी और सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को आदेश दिया है कि वे आरपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा बढ़ायें. सरकार ने कल ही यह आदेश जारी किया है कि अब 45 साल से अधिक के सभी लोग टीका लगवा पायेंगे.
गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नये कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो. उसपर नजर रखी जाए. कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन की जाए. कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें.
गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि देश भर में कहीं भी आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. नयी गाइडलाइन में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है.
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