यहां बिना कोरोना जांच-पुलिस सत्यापन के कोई रेहड़ी-फेरी वाला घुस नहीं सकता, घुसा तो…
Corona test news : कोरोना संक्रमण के फिर से फैलाव की खबरों के बीच एक अनूठे गांव की खबर बताती है कि बरती गई सावधानी ही इस महामारी का प्रसार रोक सकती है. चंबा जिले की मैहला पंचायत में कोरोना की जांच और पुलिस सत्यापन के बिना प्रवेश कोई रेहड़ी-फेरी वाला प्रवेश नहीं कर सकता. इसकी बाकायदा प्रवेशद्वार पर सूचना लगाई गई है.
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बाकायदा प्रवेशद्वार पर सूचना लगाई गई
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कोरोना की जांच और पुलिस सत्यापन के बिना प्रवेश कोई रेहड़ी-फेरी वाला प्रवेश नहीं कर सकता
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चंबा जिले की मैहला पंचायत की खबर
चंबा (हिमाचल) : कोरोना संक्रमण के फिर से फैलाव की खबरों के बीच एक अनूठे गांव की खबर बताती है कि बरती गई सावधानी ही इस महामारी का प्रसार रोक सकती है. चंबा जिले की मैहला पंचायत में कोरोना की जांच और पुलिस सत्यापन के बिना प्रवेश कोई रेहड़ी-फेरी वाला प्रवेश नहीं कर सकता. इसकी बाकायदा प्रवेशद्वार पर सूचना लगाई गई है.
सूचना में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई बिना अनुमति पंचायत में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. उस व्यक्ति पर पांच सौ से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है. पंचायत का यह निर्णय वर्तमान में भी लागू है. रेहड़ी-फड़ी या कबाड़ वाला भी कोविड टेस्ट या पुलिस वेरिफिकेशन के बिना पंचायत में प्रवेश करता है तो प्रवेशद्वार से ही लौटा दिया जाता है.
कोरोना से ग्रामीणों की सुरक्षा और बचाव के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने यह प्रतिबंध लगया है. चंबा जिले में अब तक 2983 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. मैहला पंचायत के वार्ड एक में तीन लोग पॉजिटिव आने के बाद वार्ड को सील कर दिया गया. इसके बाद पंचायत के पांच वार्डों सवाण, सबेका, चौंरी, भड़ाला और बैंसका की करीब दो हजार की आबादी की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन के बिना प्रवेश पर रोक लगाई है.
पंचायत उपप्रधान भुवनेश कटोच ने बताया कि लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है. पंचायतीराज एक्ट के तहत जुर्माना करने और एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान है. पंचायत प्रधान राणा ठाकुर ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. इसका पालन होने से उनकी पंचायत में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है.
Posted By : Amitabh Kumar