18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोरोना काल में बुजुर्गों को ना हो कोई परेशानी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान देशभर में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को पीपीई, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किये जाएं. शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए कि जहां उन्हें जरूरत हो, मदद पहुंचाई जाए.

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान देशभर में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को पीपीई, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किये जाएं. शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए कि जहां उन्हें जरूरत हो, मदद पहुंचाई जाए.

न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और वृद्धाश्रमों में रहने वालों को पीपीई किट दी जानी चाहिए. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बुजु्र्गो को समय से पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए. इससे पहले, कुमार ने कहा कि महामारी के दौरान बजुर्गों को समय पर पेंशन मिलना जरूरी है.

उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि करोड़ों बुजुर्ग अकेले रहे हैं और इस बात के लिए उचित निर्देश जारी किये जाने चाहिए कि पात्र लोगों को समय पर पेंशन मिले. केंद्र की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहन ने पीठ से कहा कि राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही हैं. मोहन ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए जब एक सप्ताह का समय मांगा तो कुमार ने विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है.

पीठ ने एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें कोरोना वायरस संक्रमित बुजुर्गों का उपचार बिना भेदभाव के करने का निर्देश देने की मांग की गयी है. पीठ ने राज्यों को याचिका पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया.

Posted By: Pawan Singh

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें