Coronavirus Lockdown : टेंशन नहीं लें! पेट्रोल पंप, किराने की दुकानें, मिल्क बूथ सभी हैं खुले, 14 अप्रैल तक क्या खुला, क्या बंद, जानें

Coronavirus Lockdown: लॉकडाउन के दौरान यदि आप जरूरी चीजों को लेकर चिंतित हैं तो आपको हम बता दें कि पेट्रोल पंप, किराने की दुकानें, मिल्क बूथ सभी खुले हैं. 14 अप्रैल तक क्या खुला है और क्या बंद यहां जानें...

By Amitabh Kumar | March 25, 2020 1:02 PM

Coronavirus Lockdown: दुनिया में तेजी से पैर पसारते कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार युद्धस्तर पर लगी हुई है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाये जाने का एलान मंगलवार रात किया. इसके बाद लोग खाने-पीने से लेकर जरूरी चीजों को लेकर चिंतित हैं. देश के कई हिस्सों में रोजमर्रा की चीजें जुटानें के लिए दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें बीती रात से नजर आ रहीं हैं लेकिन प्रभात खबर आपसे अपील करता है कि 21 दिन के इस लॉकडाउन से घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार की ओर से एडवायजरी जारी की गयी है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राशन, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, बैंक मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही काम करेंगीं. इसका मतलब साफ है कि लोगों को इन चीजों की कोई किल्लत नहीं होगी. बुधवार सुबह से ही ये दुकानें खुलीं हैं. आइए आपको बताते हैं कि 14 अप्रैल तक क्या खुला, क्या बंद…

-क्या खुले रहेंगे-

बैंक, बीमा कार्यालय,दूरसंचार सेवा, पुलिस, दमकल, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

बैंक व एटीएम से पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं रहेगी

स्वास्थ्य सेवाएं- अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम

पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी सेवाएं

जनवितरण, खाद्य, किराना दुकानें

फल, सब्जियां, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारे की दुकानें

बिजली-पानी और अन्य आवश्यक काम जारी रहेंगे

-अब 14 तक सभी ट्रेनें बंद-

देशभर में रेल सेवाएं अब 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी

अन्य परिवहन सेवाएं-सड़क और हवाई स्थगित रहेंगी

मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब

सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम

-चिंता न करें हेल्थ सुविधाएं बढ़ेंगी-

कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का होगा प्रावधान

कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फेसिलिटीज, आइसोलेशन बेड्स, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ेगी

हर राज्य की पहली प्राथमिकता, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होगी

-आम आदमी की राहत के लिए कदम-

तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं

खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं

आइटीआर रिटर्न फाइल ( 2018-19)करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ी

पैन-आधार लिंक की तारीख भी 30 जून तक बढ़ी

-उद्योगों को राहत के लिए एलान-

30 जून तक मार्च, अप्रैल, मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी

टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 18% से घटा कर 9%

विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख 30 जून तक बढ़ी

पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी नहीं

कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल. 24 घंटे काम करेगी

कंपनियों के डॉयरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत

एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया नहीं होगी शुरू

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