Masks Mandatory : कार में अकेले हैं, तब भी मास्क लगाना जरूरी,नहीं पहना तो कटेंगे चालान

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना जरूरी होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने मास्क को सुरक्षा कवच बताते हुए कहा है जबतक आप इसे पहने रखते हैं आप सुरक्षित हैं. मास्क कोरोना वायरस को रोकने में सुरक्षा कवच का काम करता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2021 12:52 PM

मास्क कब पहनना जरूरी है, कब नहीं ? कौन सा मास्क बेहतर है, कौन नहीं ? इसे लेकर अबतक आपने कई तरह की खबरें पढ़ ली होगी. अब मास्क कब पहनना जरूरी है, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है.अगर आप कार में अकेले भी बाहर निकल रहे हैं ,तो मास्क पहनना जरूरी होगा. यह तर्क बिल्कुल काम नहीं करेगा कि मैं अकेला हूं, सभी खिड़किया बंद है. ऐसे में प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि वह आपका चालान काट सके.

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना जरूरी होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने मास्क को सुरक्षा कवच बताते हुए कहा है जबतक आप इसे पहने रखते हैं. आप सुरक्षित हैं. मास्क कोरोना वायरस को रोकने में सुरक्षा कवच का काम करता है.

सुप्रीम कोर्ट की जज प्रतिभा एम सिंह ने अकेले कार चलाते वक्त काटे गये चालान के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और कहा, मास्क पहनना जरूरी है. प्रतिभा एम सिंह ने अकेले गाड़ी चलाने पर मास्क नहीं पहनने की वजह से काटे गये चालान को चुनौती देने वाली याचिका का खारिज कर दिया.

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दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगाया है. दिल्ली मे दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाता है. जुर्माना देते वक्त लोग कई तरह के तर्क देते हैं. अकेले कार में बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो इसे कोर्ट में चुनौती दी गयी थी जिस पर आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप अकेले हैं या कोई साथ में हो यात्रा कर रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी है, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लागातार बढ़ रहे हैं. कोरोना पर नियंत्रण के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

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देशभर में कोरोना संक्रमण के बचाव के नियमों में एक बार फिर कड़ाई की जा रही है. देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. एक साथ कई लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गयी है. बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है.

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